स्टरलाइट की तांबा स्मेल्टिंग इकाई बंद करने का आदेश-
| चेन्नई: वेदांता समूह के लिये एक के बाद एक परेशानियां खडी हो रही है। अब मदास उच्च न्यायालय ने वेदांता न्यायमूर्ति एलिपे धर्मारो और न्यायमूर्ति एन.पाल.वसंतकुमार की एक खंडपीठ ने कहा कि संयंत्र पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील इलाके के 25 किलोमीटर दायरे में है और कंपनी संयंत्र के चारों ओर 250 मीटर चौड़ा ग्रीन बेल्ट विकसित करने में नाकाम रही। न्यायालय ने अपने आदेश में तूतिकोरिन जिला कलेक्टर को कंपनी के कर्मचारियों को उनकी तकनीकी योज्ञता एवं अनुभव को ध्यान में रखकर अन्य कंपनियों में लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया ताकि उनकी रोजी-रोटी बंद न हो। इससे पहले, उड़ीसा में वेदांता समूह की 7,000 करोड़ रुपए की बाक्साइट खनन परियोजना को पर्यावरण संबंधी मंजूरी देने से मना कर दिया गया था। कंपनी को पर्यावरण को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। | |